E Shram Card Pension Yojana 2025: असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना एक बड़ा सहारा साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर महिला-पुरुष श्रमिकों को जीवनभर ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी। यह योजना दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण कार्यकर्ताओं, घरेलू कामगारों और रेहड़ी-पटरी वालों को लक्षित करती है, ताकि बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। 2025 में योजना को और मजबूत किया गया है, जिसमें कम प्रीमियम (₹55 से ₹200 मासिक) पर सरकार का समान योगदान शामिल है। यदि आप असंगठित श्रमिक हैं, तो जल्द पंजीकरण कराएं। यहां सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए गए हैं।
ई-श्रम 3000 पेंशन योजना क्या है?
ई-श्रम 3000 पेंशन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकारी पहल है। 18-40 वर्ष आयु के श्रमिकों को मासिक ₹55 से ₹200 का प्रीमियम जमा करना होता है, जिसमें सरकार उतनी ही राशि जोड़ती है। 60 वर्ष बाद ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है, जो जीवनभर जारी रहती है। मृत्यु पर जीवनसाथी को 50% पेंशन मिलती है। यह योजना ई-श्रम पोर्टल से जुड़ी है, जो श्रमिकों को बीमा, प्रशिक्षण और कल्याण योजनाओं से जोड़ती है। 2025 तक करोड़ों श्रमिक इससे जुड़ चुके हैं, जो बुढ़ापे की चिंता दूर करती है।
श्रम कार्ड में 3000 कैसे मिलेंगे?
श्रम कार्ड (ई-श्रम कार्ड) धारकों को ₹3000 पेंशन पाने के लिए पीएम-एसवाईएम योजना में पंजीकरण कराना होता है। पहले ई-श्रम कार्ड बनवाएं, फिर पेंशन योजना के लिए स्व-पंजीकरण करें। उम्र के आधार पर मासिक प्रीमियम (सरकार समान योगदान) जमा करें। 60 वर्ष पूरे होने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से बैंक खाते में ₹3000 आ जाएगी। यदि मृत्यु हो जाए, तो जीवनसाथी को ₹1500 मिलेगी। प्रक्रिया सरल है: पोर्टल पर फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और प्रीमियम भुगतान करें। देरी न करें, क्योंकि प्रीमियम जितना पहले शुरू होगा, पेंशन जितनी जल्दी मजबूत होगी।
3000 प्रति माह पेंशन योजना क्या है?
3000 प्रति माह पेंशन योजना यानी पीएम श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों को मासिक ₹3000 पेंशन देने वाली केंद्रीय योजना है। यह ई-श्रम कार्ड से लिंक है और 18-40 वर्ष आयु वालों के लिए है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम हो। प्रीमियम आधारित है: युवा उम्र में कम योगदान से भविष्य सुरक्षित। 60 वर्ष बाद पेंशन शुरू, मृत्यु पर उत्तराधिकारी को आधी राशि। 2025 में योजना का विस्तार हुआ है, जिसमें ई-श्रम डेटाबेस से सीधा लाभ वितरण हो रहा है। यह श्रमिकों को सम्मानजनक बुढ़ापा सुनिश्चित करती है।
गरीब पेंशन योजना क्या है?
गरीब पेंशन योजना असंगठित और गरीब श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई है, जो ई-श्रम कार्ड पेंशन का हिस्सा है। यह विशेष रूप से ₹15,000 मासिक आय से नीचे वालों को लक्षित करती है, जो ईपीएफओ/ईएसआईसी या आयकर दायरे में नहीं आते। ₹3000 मासिक पेंशन के साथ, यह गरीबी रेखा नीचे परिवारों को आर्थिक स्थिरता देती है। प्रीमियम कम रखा गया है ताकि गरीब आसानी से जुड़ सकें। 2025 में इसमें अतिरिक्त कवरेज जोड़ा गया, जैसे विकलांगता पर ₹1 लाख और मृत्यु पर ₹2 लाख बीमा। यह योजना श्रमिकों को सरकारी नौकरी या अन्य पेंशन से वंचित होने पर भी सुरक्षा देती है।
योजना के लिए पात्रता
- भारत के स्थायी नागरिक और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक।
- आयु: 18 से 40 वर्ष के बीच।
- मासिक आय ₹15,000 से कम।
- ईपीएफओ/ईएसआईसी सदस्य या आयकर दाता न होना।
- परिवार में कोई सरकारी नौकरी न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ई-श्रम कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और ‘रजिस्टर फॉर पेंशन’ विकल्प चुनें। नाम, जन्मतिथि, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें। दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। प्रीमियम राशि दिखेगी, जिसे ऑनलाइन जमा करें। सफल पंजीकरण पर रसीद मिलेगी। ऑफलाइन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क करें। हेल्पलाइन 14434 पर सहायता लें।
यह योजना असंगठित श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित कर रही है। जल्द आवेदन करें और परिवार को मजबूत बनाएं।
